Court Marriage in Ranchi

कोर्ट में शादी करने से क्या फायदा है?

कोर्ट मैरिज का एक बड़ा लाभ और खासियत यह है कि इसमें किसी प्रकार का कोई जाति, धर्म बंधन नहीं होता। कोर्ट में किसी प्रकार के पारंपरिक, धार्मिक रीति रिवाज करने की आवश्यकता नहीं होती।

कोर्ट मैरिज कितने दिन में पक्की हो जाती है?

विशेष विवाह अधिनियम के द्वारा कोर्ट मैरिज पूर्ण होने में 30 से 40 दिनों तक का समय लग सकता है। इस प्रकार होने वाले विवाह में कोई धार्मिक रिवाज नहीं अपनाए जाते हैं। एक आवेदन के पश्चात रजिस्ट्रार द्वारा एक नोटिस जारी किया जाता है 30 दिनों तक इस नोटिस के प्रति किसी प्रकार की आपत्ति न होने पर विवाह पूर्ण होता है।

कोर्ट में शादी के लिए लगने वाली फीस और डाक्यूमेंट्स (Important Documents and fee for Court Marriage)

कोर्ट मैरिज के लिए न्यूनतम 1000 रुपए की फीस चार्ज की जाती है किन्तु कागजी कार्यवाही और वकीलों को मिलकर आपको 10 हजार से 20 हजार रुपए तक का खर्चा करना पड़ सकता है। Court Marriage के लिए आपको नीचे दिए गए documents की आवश्यकता होगी –

  • आवेदन पत्र (जिसमें सभी जानकारियों को भरा गया हो )
  • लड़का लड़की दोनों का पैन कार्ड और पहचान पत्र
  • शादी करने वाले कपल यानि लड़का-लड़की दोनों की पासपोर्ट साइज फोटो
  • लड़के और लड़की का निवास प्रमाण पत्र
  • 10वीं की मार्कशीट
  • यदि लड़का या लड़की तलाकशुदा हैं तो इस स्थिति में तलाक के कागजात
  • विधवा महिला /लड़की या विधुर लड़के के मामलें में पहले पति पत्नी का मृत्यु प्रमाण पत्र
  • शादी करते समय गवाहों की फोटो

कोर्ट मैरिज के नियम और शर्तें

  • कोर्ट मैरिज करने वाला कपल यानी लड़का या लड़की दोनों पहले से किसी शादी के बंधन में न बंधे हों।
  • यदि किसी का भी लड़का या लड़की का पूर्व में विवाह हुआ है तो वह वैध न हो या फिर पहले शादी से जुड़े पति या पत्नी की मृत्यु हो चुकी हो।
  • यदि लड़का लड़की एक दूसरे के आपस में रिस्तेदारी में भाई बहन लगते हैं तो इस स्थिति में भी हिन्दू धर्म के लड़की लड़का एक दूसरे से कोर्ट मैरिज नहीं कर सकते।
  • शादी करने वाले लड़का या लड़की दोनों की मानसिक और शारीरिक स्थिति सही होनी चाहिए।
  • कोर्ट मैरिज किसी भी धर्म या जाति के बीच हो सकती है लेकिन इसके लिए लड़का और लड़की दोनों का बालिग होना आवश्यक है। लड़के की आयु 21 और लड़की की आयु 18 से ऊपर होनी चाहिए।
  • शादी के समय दोनों पक्ष वर और वधु दोनों की सहमति होनी जरिऋ है यानी दोनों ही स्वेछा से शादी में शामिल होने चाहिए।
  • एक नियम के अनुसार विवाह की इच्छा रखने वाले दोनों पक्ष जैसे लड़का लड़की दोनों में से किसी एक ने अपने विवाह की सूचन देने से पहले 30 दिनों तक उसी शहर में निवास किया हो जहाँ वह शादी करना चाहते हैं।

आपने प्रश्न पूछने या सहायता प्राप्त करने के लिए कॉल करे

Court Marriage Enquiry
× How can I help you?